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| 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथ्य, कथन एवं साक्ष्य |
उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच के संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास घटना से संबंधित कोई तथ्य, जानकारी, कथन अथवा साक्ष्य हो, तो वह इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्यालय अपर नगर मजिस्ट्रेट-तृतीय, कानपुर नगर में कार्यालय अवधि के दौरान उपस्थित होकर अपना कथन अथवा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।प्रस्तुत किये जाने वाले कथन अथवा साक्ष्य का संबंध उक्त विचाराधीन बंदी की मृत्यु एवं उसके उपचार से संबंधित तथ्यों से होना आवश्यक है।

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