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जे.के. कैंसर संस्थान में विचाराधीन बंदी की मृत्यु के मामले में मजिस्ट्रियल जांच

15 दिवस के भीतर प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथ्य, कथन एवं साक्ष्य
न्याय धारा/ कानपुर नगर। शनिवार 03 अक्टूबर 2026 (सूत्र/सूवि /पीआईबी /संवाददाता) सूर्य दक्षिणायन (पितृ पक्ष), आश्विन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी, शरद ऋतु २०८३ रौद्र नाम संवत्सर। अपर नगर मजिस्ट्रेट-तृतीय, कानपुर नगर ज्योति शर्मा ने अवगत कराया कि कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर के अनुमोदन दिनांक 26 सितंबर 2026 के क्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विचाराधीन बंदी रिंकू यादव पुत्र स्व. धनीराम, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी ग्राम भोजला, थाना सीपरी बाजार, जनपद झांसी की दिनांक 18 सितंबर 2026 को प्रातः लगभग 06:00 बजे जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर नगर में उपचार के दौरान हुई मृत्यु के संबंध में मजिस्ट्रियल जांच हेतु उन्हें जांच अधिकारी नामित किया गया है।

उन्होंने बताया कि उक्त प्रकरण की जांच के संबंध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास घटना से संबंधित कोई तथ्य, जानकारी, कथन अथवा साक्ष्य हो, तो वह इस प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्यालय अपर नगर मजिस्ट्रेट-तृतीय, कानपुर नगर में कार्यालय अवधि के दौरान उपस्थित होकर अपना कथन अथवा साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।प्रस्तुत किये जाने वाले कथन अथवा साक्ष्य का संबंध उक्त विचाराधीन बंदी की मृत्यु एवं उसके उपचार से संबंधित तथ्यों से होना आवश्यक है।

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