न्याय धारा/ कानपुर नगर। शनिवार 17 अक्टूबर 2026 (सूत्र/सूवि /पीआईबी /संवाददाता) सूर्य दक्षिणायन (शारदीय नवरात्र), आश्विन मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी, शरद ऋतु २०८३ रौद्र नाम संवत्सर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने अवगत कराया है कि राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश द्वारा 23 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक डॉ. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन, अवधपुरी, लखनपुर, कानपुर नगर के कॉन्फ्रेंस हॉल में मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि न्यायालय/कार्यालय राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के पत्रांक 1467-80/416(5)/रा०आ०दि०ज०/2026-27, दिनांक 7 अक्टूबर 2026 के क्रम में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के प्रावधानों के तहत इस मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य दूरस्थ, पिछड़े एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों और सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करना तथा उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त कर समाज में उनकी पूर्ण एवं प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करना है।
मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजन बच्चों को समावेशी वातावरण में निःशुल्क शिक्षा, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश एवं रोजगार में आरक्षण, गरीबी उन्मूलन और कल्याणकारी योजनाओं में आरक्षण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किए जाने सहित अन्य संबंधित विषयों पर प्राप्त शिकायतों एवं समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने दिव्यांगजनों एवं उनके प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर तैयार कर उनके कार्यालय में यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें, ताकि 23 अक्टूबर को आयोजित मोबाइल कोर्ट में राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, उत्तर प्रदेश के समक्ष समस्याओं को प्रस्तुत कर उनका निस्तारण कराया जा सके।

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