न्याय धारा/ कानपुर नगर। मंगलवार 28 जुलाई 2026 (सूत्र/सूवि /पीआईबी /संवाददाता) सूर्य उत्तरायण, बैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, वर्षा ऋतु २०८३ रौद्र नाम संवत्सर। आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के. विजयेन्द्र पांडियन की अध्यक्षता में आज सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, कानपुर की बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक में सदस्य जिलाधिकारी कानपुर नगर जितेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) कानपुर आर.आर. सोनी तथा सचिव एवं सम्भागीय परिवहन अधिकारी कानपुर राकेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर संबंधित आवेदकों एवं मोटर ऑपरेटरों को सुनने के उपरांत विस्तृत विचार-विमर्श किया गया तथा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कैरेज बाई रोड एक्ट, 2007 के अंतर्गत "कॉमन कैरियर" श्रेणी में छह नए पंजीकरण तथा पांच नवीनीकरण के आवेदनों पर विचार कर निर्णय लिया गया।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-84 के अंतर्गत निर्धारित परमिट शर्तों के उल्लंघन के मामलों में धारा-86 के प्रावधानों के अनुसार 18 परमिट निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, स्थायी जन भार वाहन परमिटों की तीन वर्ष से अधिक अवधि पूर्ण होने के बावजूद नवीनीकरण न कराए जाने के कारण 150 वाहनों के प्रकरणों पर विचार करते हुए संबंधित परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, कानपुर द्वारा कानपुर–औरैया वाया विहारघाट मार्ग पर संचालित बसों के परमिटों के नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों पर भी विचार कर आवश्यक निर्णय लिए गए।
इसके साथ ही टाटा मैजिक 9+डी (चालक सहित) बीएस-6 फेज-2 सीएनजी एवं पेट्रोल ईंधन चालित वाहनों तथा मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-2(40) के अनुरूप निर्मित अन्य वाहनों के लिए परमिटविहीन वर्गीकृत मार्गों पर धारा-68(4) के अंतर्गत प्रति मंजिली गाड़ी परमिट स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया गया।

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