न्याय धारा/ कानपुर नगर। गुरुवार 25 जून 2026 (सूत्र/सूवि /पीआईबी /संवाददाता) सूर्य उत्तरायण, शुद्ध जेष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी (भीमसेन एकादशी), ग्रीष्म ऋतु २०८३ रौद्र नाम संवत्सर। अपर श्रम आयुक्त, कानपुर क्षेत्र, कानपुर शमीम अख्तर ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सदस्य के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिक का अंशदान अद्यतन होना तथा सदस्यता का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 90 दिवस तक निर्धारित निर्माण कार्यों में श्रमिक के रूप में कार्य किया जाना भी आवश्यक है।
अपर श्रम आयुक्त ने बताया कि शासन की व्यवस्था के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिक की पारिवारिक पहचान संख्या (फैमिली आईडी) का होना भी अत्यंत आवश्यक है। जिन श्रमिकों का राशन कार्ड अद्यतन है, उनके लिए राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी के रूप में मान्य है। जबकि जिन श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं है अथवा जो राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, उन्हें फैमिली आईडी पोर्टल (familyid.up.gov.in) पर पंजीकरण कर अपनी फैमिली आईडी प्राप्त करना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि जनपद कानपुर नगर में अब तक 6,89,014 निर्माण श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है, जबकि इनमें से केवल लगभग 33,000 श्रमिकों ने ही अपनी सदस्यता का नवीनीकरण कराया है। इससे स्पष्ट है कि बड़ी संख्या में पंजीकृत श्रमिकों ने अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया है, जिसके कारण वे बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि समय पर सदस्यता का नवीनीकरण न कराने पर श्रमिकों को विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ता है तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भी अनावश्यक देरी होती है।
इसके अतिरिक्त विभागीय समीक्षा में यह तथ्य भी सामने आया है कि जनपद के लगभग 51,134 निर्माण श्रमिकों ने अभी तक अपनी फैमिली आईडी को श्रमिक प्रोफाइल में अद्यतन नहीं कराया है। ऐसी स्थिति में संबंधित श्रमिकों को योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
अपर श्रम आयुक्त ने जनपद कानपुर नगर के समस्त पंजीकृत निर्माण श्रमिकों से अपील की है कि वे प्रतिवर्ष अपनी सदस्यता का समय से नवीनीकरण कराएं तथा अपनी फैमिली आईडी को श्रमिक प्रोफाइल में अंकित कर अद्यतन कर लें, ताकि उन्हें बोर्ड द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त हो सके।

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