न्याय धारा/ कानपुर नगर। मंगलवार 09 जून 2026 (सूत्र/सूवि/पीआईबी/संवाददाता) सूर्य उत्तरायण, अधिक जेष्ठ मास कृष्ण पक्ष की नवमी (पुरुषोत्तम मास), ग्रीष्म ऋतु २०८३ रौद्र नाम संवत्सर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र परिवारों के चयन की प्रक्रिया अब ग्राम सभाओं के माध्यम से पूरी की जाएगी। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा ग्राम सभाओं में खुली बैठकें आयोजित कराने का रोस्टर जारी कर दिया गया है।
जनपद की ग्राम पंचायतों में 10 जून से 22 जून तक ग्राम सभा की बैठकें आयोजित होंगी, जिनमें सर्वेक्षित परिवारों की पात्रता एवं अपात्रता का निर्धारण किया जाएगा।
परियोजना निदेशक डीआरडीए आलोक कुमार सिंह ने बताया कि आवास प्लस एप के माध्यम से चिन्हित परिवारों की सूची ग्राम सभा में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। इसके बाद ग्राम सभा की सहमति से पात्र एवं अपात्र परिवारों का निर्धारण कर अस्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। शासन से लक्ष्य प्राप्त होने पर इसी सूची के आधार पर आवास आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य वास्तव में आवासहीन और जरूरतमंद परिवारों तक लाभ पहुंचाना है। ऐसे परिवार जिनके पास पक्का मकान नहीं है, जो आवासविहीन हैं, बेसहारा हैं, बंधुआ मजदूरी करते हैं अथवा भिक्षावृत्ति कर जीवनयापन करते हैं, उन्हें पात्रता की श्रेणी में रखा जाएगा।
वहीं जिन परिवारों के पास पक्का मकान है, सरकारी नौकरी है, चार पहिया वाहन है, मशीनीकृत कृषि उपकरण हैं, 50 हजार रुपये या उससे अधिक सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड है, व्यवसाय संचालित करते हैं अथवा जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपये से अधिक है, उन्हें योजना के लिए अपात्र माना जाएगा।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम सभा की बैठकें पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएं और पात्र परिवारों का चयन शासन की निर्धारित गाइडलाइन के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, जिससे योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सके।

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