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पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर रघुबीर लाल ने मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

न्याय धारा/ कानपुर नगर। शनिवार 18अप्रैल 2026 (सूत्र/संवाददाता) सूर्य उत्तरायण, बैशाख मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, बसंत ऋतु २०८३ रौद्र नाम संवत्सर। आज पुलिस आयुक्त श्री रघुबीर लाल, अपर पुलिस आयुक्त लॉ एण्ड ऑर्डर डॉ. विपिन ताडा व अपर पुलिस आयुक्त अपराध/ मुख्यालय श्री संकल्प शर्मा की अध्यक्षता में पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थित सभागार में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई।

उक्त गोष्ठी में समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त एवं समस्त थाना/शाखा प्रभारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। गोष्ठी के काल खंड में पुलिस आयुक्त द्वारा थाना प्रभारी, एसीपी एवं अपर पुलिस उपायुक्तों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अपराध नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

पुलिस आयुक्त द्वारा जेल सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जेल अधीक्षक से खतरनाक कैदियों, सीसीटीवी कैमरों एवं जैमर आदि की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही जेल परिसर की ड्रोन के माध्यम से निगरानी सुनिश्चित करने हेतु अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) को समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी बनाई जा सके।

वाहन निस्तारण की समीक्षा में पाया गया कि टीपी लाइन एवं थानों में कई वाहन लंबित हैं। इस पर शीघ्र निस्तारण हेतु परिवहन विभाग (RTO) के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध खनन एवं परिवहन के दौरान जीएसटी चोरी हेतु फर्जी/त्रुटिपूर्ण नंबर प्लेट के उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस एवं RTO विभाग को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। सार्वजनिक स्थानों एवं सड़कों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रखने तथा कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त मादक पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करते हुए इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

आबकारी विभाग को निर्देशित किया गया कि लाइसेंसी भांग एवं शराब की दुकानों की सूची का सत्यापन करते हुए लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए।गिरफ्तार अभियुक्तों के संबंध में निर्देशित किया गया कि विधि सम्मत प्रक्रिया पूर्ण करते हुए न्यायालय से रिमांड प्राप्त किया जाए। साथ ही बीएनएसएस की धाराओं 126/135/170 के अंतर्गत की गई कार्यवाही की नियमित समीक्षा संबंधित एसीपी द्वारा की जाए।मुकदमों में लंबित आरोप पत्र एवं अंतिम रिपोर्ट समयबद्ध रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करने, न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/ BW/ NBW की समय से तामील कराने एवं मांगी गई आख्या समयावधि के भीतर प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले थाना प्रभारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। साथ ही उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों से संबंधित काउंटर अफिडेविट (CA) समय से दाखिल करने के निर्देश दिए गए।

ऑपरेशन दहन के अंतर्गत मालखानों में जमा मादक पदार्थों एवं अन्य जब्त सामग्री के निस्तारण हेतु न्यायालय से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए।

आगामी त्योहारों जैसे परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया एवं बुद्ध पूर्णिमा को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु सभी संबंधित अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।चाइनीज मांझा बेचने वाले सप्लायरों की पहचान कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने तथा उनके फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज की भी जांच करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त मॉडिफाइड साइलेंसर, हूटर एवं प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत स्थापित सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की समीक्षा करते हुए निष्क्रिय कैमरों को तत्काल ठीक कराने एवं नए कैमरे लगाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए क्रेन एवं एम्बुलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित करने, उनके पार्किंग स्थलों की जानकारी रखने तथा जाम की समस्या वाले स्थानों की पहचान कर समाधान करने के निर्देश दिए गए। आगामी फायर सीजन को देखते हुए दमकल विभाग को स्कूलों, कॉलेजों, मॉल एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने, ‘क्या करें और क्या न करें’ संबंधी पंपलेट वितरित करने तथा आग से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। स्थानीय पुलिस को ज्वलनशील पदार्थों के अवैध भंडारण पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।हाल ही में घटित चोरी आदि की घटनाओं की समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र अनावरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जन शिकायतों के निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए पुलिस आयुक्त ने निर्देशित किया कि सभी प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण कर आख्या प्रेषित की जाए। थाना महाराजपुर एवं सेन पश्चिम पारा को इस संबंध में विशेष रूप से चेतावनी दी गई।

हैलट अस्पताल से एक आरोपी के फरार होने के प्रयास की घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी थाना प्रभारियों को कंट्रोल रूम द्वारा जारी विशेष चेकिंग आदेशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए।नव नियुक्त आरक्षियों के प्रशिक्षण पर जोर देते हुए निर्देशित किया गया कि उन्हें व्यावहारिक कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाए, ड्यूटी से पूर्व उचित ब्रीफिंग की जाए तथा प्रशिक्षण रजिस्टर का नियमित निरीक्षण किया जाए। साथ ही जनता के प्रति अच्छा व्यवहार एवं कर्तव्यनिष्ठा की भावना विकसित करने पर बल दिया गया। सीएम डैशबोर्ड पर लंबित महिला अपराध से संबंधित मुकदमों के त्वरित निस्तारण हेतु विशेष निर्देश दिए गए। विशेष रूप से थाना नौबस्ता, महाराजपुर, बिधनू, शिवराजपुर, सचेण्डी, पनकी, कल्याणपुर, काकादेव एवं किदवई नगर को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा गया। दहेज हत्या, गैंगस्टर एक्ट एवं एससी/एसटी से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए गए।

अपर पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) द्वारा चकेरी, नर्वल, रेलबाजार, बाबूपुरवा एवं ग्वालटोली थाना प्रभारियों को गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट एवं नारकोटिक्स के अंतर्गत अपेक्षित कार्रवाई न करने पर चेतावनी दी गई। सभी अधिकारियों को यक्ष ऐप, ई-साक्ष्य, ई-समन, एनसीआरबी पोर्टल, प्रतिबिंब पोर्टल एवं जेएमआईएस पोर्टल का अधिकतम उपयोग करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु चिन्हित PoS, म्यूल अकाउंट, IMEI एवं मोबाइल नंबरों का गहन विश्लेषण कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

अंत में किडनी खरीद-फरोख्त प्रकरण में पुलिस उपायुक्त पश्चिम कासिम आबिदी एवं प्रशिक्षु आईपीएस डॉ. सुमेध जाधव द्वारा की गई सराहनीय कार्रवाई की पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा प्रशंसा की गई।

उक्त गोष्ठी के माध्यम से पुलिस आयुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि अपराध नियंत्रण, पारदर्शिता, समयबद्ध कार्रवाई एवं जनसंतुष्टि पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए सभी अधिकारियों को पूर्ण जिम्मेदारी एवं समर्पण के साथ कार्य करना होगा।

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