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50% अनुदान पर ‘खेत तालाब’ योजना, वर्षा जल संचयन से बढ़ेगी किसानों की आय

न्याय धारा/ कानपुर नगर। बुधवार 22अप्रैल 2026 (सूत्र/सूवि /पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, बैशाख मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तदुपरि षष्ठी, बसंत ऋतु २०८३ रौद्र नाम संवत्सर। जनपद में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से कृषि विभाग के भूमि संरक्षण अनुभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ घटक में खेत तालाब योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 2026-27 के लिए जनपद को 14 खेत तालाबों का लक्ष्य मिला है, जिसमें 10 सामान्य वर्ग और 4 अनुसूचित जाति के किसानों के लिए निर्धारित हैं।

योजना के तहत 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा लघु खेत तालाब बनाया जाएगा, जिसकी लागत 1.05 लाख रुपये तय की गई है। इसमें किसानों को 50 प्रतिशत यानी 52,500 रुपये का अनुदान दो किस्तों में दिया जाएगा। पहली किस्त तालाब की खुदाई पूरी होने पर और दूसरी किस्त इनलेट व डिस्प्ले बोर्ड बनने के बाद सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।

लाभार्थी किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे स्प्रिंकलर या ड्रिप सिस्टम लगवाना अनिवार्य किया गया है, जिस पर 80 से 90 प्रतिशत तक अनुदान उपलब्ध है। साथ ही पंपसेट लगाने पर भी 50 प्रतिशत तक, अधिकतम 15 हजार रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य होगी।

इच्छुक किसान कृषि विभाग की वेबसाइट 

https://agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रथम आवक-प्रथम पावक के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के साथ 1000 रुपये की टोकन धनराशि जमा करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। बुकिंग के 15 दिन के भीतर स्थलीय सत्यापन और 30 दिन के भीतर तालाब निर्माण पूर्ण करना होगा।

भूमि संरक्षण अधिकारी आर.पी. कुशवाहा ने बताया कि खेत तालाब के माध्यम से किसान वर्षा जल का संचयन कर भूगर्भ जल स्तर सुधार सकते हैं। इसके साथ ही मत्स्य पालन, सिंघाड़ा, मखाना जैसी जलीय खेती अपनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों को स्वावलंबी बनाने और गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए किसान भूमि संरक्षण अधिकारी कार्यालय या मोबाइल नंबर 9140672262 पर संपर्क कर सकते हैं।

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