न्याय धारा/कानपुर नगर। सोमवार 30मार्च 2026 (सूत्र/सूवि/पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी, बसंत ऋतु २०८३ रौद्र नाम संवत्सर। आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर के. विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, कानपुर की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में (सदस्य) जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह, (सदस्य) उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) कानपुर आर.आर. सोनी तथा (सचिव) सम्भागीय परिवहन अधिकारी कानपुर राकेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान अध्यक्ष द्वारा एजेण्डा बिन्दुओं से संबंधित आवेदकों एवं मोटर ऑपरेटर्स को बुलाकर उनकी बात सुनी गई और सभी प्रकरणों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। विचारोपरांत कैरेज बाई रोड एक्ट 2007 के अंतर्गत “कामन कैरियर” श्रेणी में एक नए पंजीकरण तथा सात नवीनीकरण के आवेदनों पर निर्णय लिया गया।
केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 84 में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करते हुए धारा 86 के अंतर्गत नौ परमिट निरस्त किए गए। इसके अतिरिक्त औरैया–घटियाघाट मार्ग से संबंधित स्थायी स्टेज कैरेज परमिट संख्या 2585/एससी/2010 के अंतर्गत संचालित वाहन को परमिट से हटाए जाने तथा उसी मार्ग के लिए नया परमिट प्राप्त किए जाने के कारण संबंधित परमिट को निरस्त करने के विषय में भी निर्णय लिया गया। बैठक में परमिट पर उच्च मॉडल के वाहन के पृष्ठांकन हेतु विलंब से प्राप्त दो आवेदन पत्रों पर भी विचार कर निर्णय लिया गया। साथ ही कानपुर महानगर बस सेवा के मार्ग संख्या 16, कम्पनी बाग से सजारी मार्ग को बढ़ाकर गंगा बैराज तक किए जाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, कानपुर द्वारा प्रस्तावित नए मार्गों के सृजन से संबंधित विषय पर भी विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया।

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