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मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी

कानपुर नगर। रविवार 08फरवरी 2026 (सूत्र/सूवि /पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी, शिशिर ऋतु २०८२ कालयुक्त नाम संवत्सर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि०/रा०)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने जनपद के समस्त नागरिकों को सूचित किया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-451/सीईओ-4 दिनांक 06 फरवरी 2026 के साथ संलग्न माननीय भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या-23/2025-ERS (Vol.II) दिनांक 05 फरवरी 2026 के माध्यम से अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के पूर्व में घोषित कार्यक्रम में संशोधन किया गया है।

संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियाँ प्रस्तुत करने की अवधि 06 जनवरी 2026 से 06 मार्च 2026 तक निर्धारित की गई है। नामांकन प्रपत्रों पर निर्णय एवं दावे-आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही 06 जनवरी 2026 से 27 मार्च 2026 तक की जाएगी। स्वास्थ्य मापदण्डों की जाँच 03 अप्रैल 2026 तक पूर्ण की जाएगी तथा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 को किया जाएगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु प्रारूप-6 घोषणा पत्र (अनुलग्नक-IV) के साथ, नाम विलोपन के लिए प्रारूप-7, किसी प्रविष्टि में त्रुटि सुधार, पता परिवर्तन एवं डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र हेतु प्रारूप-8 घोषणा पत्र (अनुलग्नक-IV) के साथ भरकर दिनांक 06 मार्च 2026 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय अथवा संबंधित भाग संख्या के बीएलओ को प्रस्तुत किया जा सकता है।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वे सभी व्यक्ति पात्र होंगे जो अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026, 01 अप्रैल 2026, 01 जुलाई 2026 तथा 01 अक्टूबर 2026 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे सभी पात्र मतदाताओं से प्रारूप-6 घोषणा पत्र (अनुलग्नक-IV) के साथ आवेदन प्राप्त कर नियमविहित प्रक्रिया के अनुसार उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

यह भी अवगत कराया गया है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की अवधि में इस कार्य से संबंधित अधिकारियों का स्थानांतरण भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

अतः जनपद के समस्त नागरिकों से अपील की जाती है कि वे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपना एवं अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से सम्मिलित कराएं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें।

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