उक्त विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने हेतु प्रारूप-6 (घोषणा पत्र सहित), नाम विलोपन हेतु प्रारूप-7, किसी प्रविष्टि में त्रुटि संशोधन, पता परिवर्तन एवं डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने हेतु प्रारूप-8 (घोषणा पत्र/अनुलग्नक-IV सहित) भरकर दिनांक 06 फरवरी, 2026 तक ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय अथवा संबंधित भाग संख्या के बी०एल०ओ० को प्रस्तुत किया जा सकता है।
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वह सभी व्यक्ति पात्र हैं, जो अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं अथवा उक्त तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे। इसके अतिरिक्त अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर के आधार पर जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उन सभी पात्र मतदाताओं से भी प्रारूप-6 (घोषणा पत्र सहित) प्राप्त किया जाएगा तथा नियमों के अनुरूप यथासंभव उनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।
पात्र मतदाताओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 18 जनवरी, 2026 को जनपद में अवस्थित समस्त मतदान स्थलों पर संबंधित बी०एल०ओ० पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक उपस्थित रहेंगे।
अतः जनपद के समस्त नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना तथा अपने परिवार के पात्र सदस्यों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराएं एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग प्रदान करें।

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