कानपुर नगर। मंगलवार 30दिसम्बर 2025 (सूत्र/सूवि /पीआईबी) सूर्य दक्षिरायण, पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी हेमंत ऋतु २०८२ कालयुक्त नाम संवत्सर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), कानपुर नगर ने बताया कि क्रिसमस तथा 31 दिसम्बर (अंग्रेजी नववर्ष) की पूर्व संध्या पर जनपद के विभिन्न गेस्ट हाउस, पार्क, क्लब, होटल, पब, रिजोर्ट या किसी भी स्थान आदि में आयोजित किये जाने वाले मनोरंजक कार्यकम, उ.प्र. चलचित्र (विनियमन) अधिनियम 1955 की धारा-2 (ए-2) के अन्तर्गत, ’’मनोरंजन’’ (Entertainment) की परिभाषा से आच्छादित है, ऐसे कार्यक्रम के आयोजन/ संचालन से पूर्व वर्णित अधिनियम की धारा-4 (ए) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।
बिना जिला मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त किये, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित किया जाना, वर्णित अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है, जिसके लिए 06 महीने के लिये कारावास एवं अधिकतम रू0 20,000.00 के अर्थदण्ड अथवा दोनों दिये जाने का प्राविधान है तथा निरंतरता में उल्लघंन किये जाने की दशा में प्रत्येक दिवस हेतु रू0 2,000.00 अतिरिक्त दण्ड दिये जाने का भी प्राविधान है।
जनपद के समस्त, गेस्ट हाउस/पार्क/क्लब/ होटल/पब/रिजोर्ट आदि के संचालकों को सूचित किया जाता है कि क्रिसमस तथा नववर्ष की पूर्व संध्या पर अथवा अन्यथा किसी भी दिवस में, आयोजित किये जाने वाले कार्यकम (पारिवारिक कार्यकमों को छोड़कर) हेतु जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
ऐसे किसी भी कार्यकम की पूर्वानुमति, प्राप्त करने हेतु निवेशमित्र पोर्टल (niveshmitra.up.nic.in) के माध्यम से, कार्यक्रम के आयोजन से पूर्व आवेदन किया जा सकता है, जिसके लिए अग्नि-सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, शान्ति-व्यवस्था आदि प्रमाण-पत्रों को सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करना होता है। अनुमति की प्रकिया पूर्णरूप से ऑनलाइन है, फिर भी यदि ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है या किसी सहायता को इच्छुक हैं तो कलेक्ट्रेट स्थित मनोरंजन कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर सकते है।

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