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जिला श्रम बंधु की बैठक नवीन सभागार में संपन्न

कानपुर नगर। मंगलवार 10जून 2025 (सूत्र/सूवि/पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, ग्रीष्म ऋतु २०८२ कालयुक्त नाम संवत्सर। आज मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती दीक्षा जैन की अध्यक्षता में 'जिला श्रम बंधु' की बैठक नवीन सभागार, सरसैया घाट में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ द्वारा निर्देशित किया गया कि शिकायतों के अंतर्गत आई.आर. से प्राप्त शिकायत igrs एवं किए गए निरीक्षण और उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना भी सम्मिलित की जाए। साथ ही, उन्होंने दो दिवस के अंदर निरीक्षण की सूचना एवं अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना उनके सम्मुख एवं जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने का निर्देश सहायक श्रम आयुक्त को दिए।

कानपुर फर्टिलाइजर के आई.आर.के संबंध में भारतीय मजदूर सभा के प्रतिनिधि सुखदेव मिश्रा द्वारा यह कहा गया कि अपर श्रम आयुक्त के समक्ष कानपुर फर्टिलाइजर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है अतः जिलाधिकारी महोदय के समक्ष कंपनी प्रतिनिधियों के साथ एक वार्ता बुलाई जाए।

अपर श्रम आयुक्त ने बैठक में यह बताया कि कानपुर फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के प्रबंधकों द्वारा प्रतिष्ठान क्लोजर, लेआफ या लाकडाउन नहीं किया गया है। प्रतिष्ठान पर सजग दृष्टि रखी जा रही है ऊर्जा मुद्दों को लेकर उत्पादन कार्य बंद है अतः समस्त कार्मिकों को वेतन दिए जाने की जिम्मेदारी प्रबंधकों की है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित कराए जाने का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दिए गए तथा कार्यदाई संस्थाओं के प्रतिनिधि, अधिशासी अभियंता, अपर नगर आयुक्त ,अपर मुख्य कार्य पालक अधिकारी, जिला पंचायत आदि को निर्देशित किया गया कि संविदाकार के माध्यम से कराये जा रहे कार्य का प्रतिष्ठान पंजीयन तथा संविदाकार द्वारा नियोजित किए जा रहे कार्मिकों का पंजीयन संविदाकार सुनिश्चित करें, ताकि निर्माण श्रमिकों को बी.ओ.सी. बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित कराया जा सके।

ट्रेड यूनियन एवं आई.आई.ए. के प्रतिनिधियों द्वारा यह सवाल उठाया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण एक्ट 1996 का है, जिसमें निजी भवन के निर्माण की लागत 10 लाख रुपए तक उपकर देय होता है। एक्ट को बने लगभग 30 वर्ष व्यतीत हो जाने पर निजी भवन हेतु निर्माण लागत की सीमा 50 लाख रुपए कर दिया जाए, ताकि आमजन को बेहतर लाभ हो सके। इस पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कहा गया यह नीतिगत विषय है जिस पर आग्रह किया गया कि ट्रेड यूनियन एवं औद्योगिक यूनियन के प्रतिनिधियों द्वारा यदि कोई मांग पत्र दिया जाता है तो जिलाधिकारी स्तर या मेरे स्तर से शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा।

निर्माण श्रमिकों के नवीनीकरण हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र प्रेषित करने का निर्देश भी श्रीमती दीक्षा जैन। द्वारा दिए गए ताकि निर्माण श्रमिकों का अधिक से अधिक नवीनीकरण हो सके। बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी धन योजना एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के संबंध में बताया गया कि यह योजना अंशदायी योजना है, अतः बहुत से श्रमिक इस योजना का पंजीयन नहीं कराना चाहते इस पर समिति के सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि LIC एजेंट के माध्यम से तथा प्रचार प्रसार द्वारा अधिक से अधिक श्रमिकों को इससे जोड़ा जाए।

बैठक में श्रम आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ हरिदत्त नेमी और जनपद के समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी समेत विभिन्न श्रम संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहें।

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