कानपुर नगर। शुक्रवार 20जून 2025 (सूत्र/सूवि/पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की नवमी, ग्रीष्म ऋतु २०८२ कालयुक्त नाम संवत्सर। जिला पूर्ति अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जनपद के अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्डधारकों को जुलाई माह का खाद्यान्न 20 जून से 10 जुलाई 2025 तक निःशुल्क वितरित किया जाएगा।
अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किलोग्राम) निःशुल्क मिलेगा। साथ ही अप्रैल, मई और जून 2025 के लिए 3 किलोग्राम चीनी रूपये 18 प्रति किलोग्राम की दर से दी जाएगी।
चीनी वितरण केवल संबंधित राशन दुकान से ही संभव होगा, पोर्टेबिलिटी की सुविधा इसमें नहीं होगी। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं व 3 किलोग्राम चावल (कुल 5 किलोग्राम) निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। गेहूं व चावल वितरण में पोर्टेबिलिटी सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन स्टॉक की सीमा तक ही। खाद्यान्न वितरण सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे अधिकतम लाभार्थी लाभ उठा सकें। जिन उपभोक्ताओं का आधार प्रमाणीकरण संभव नहीं होगा, वे मोबाइल ओटीपी से भी राशन प्राप्त कर सकेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी ने कहा कि राशन की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होनी चाहिए और यदि किसी लाभार्थी को समस्या हो तो वह संबंधित उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक से संपर्क कर सकता है।
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