इस अवसर पर श्रमिक पंजीयन हेतु एक विशेष कैंप का आयोजन भी किया गया, जिसमें 32 श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया। कार्यशाला में विभिन्न श्रमिक संगठनों एवं प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड तथा श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जनपद कानपुर नगर में पिछले पाँच वर्षों में 1,15,899 श्रमिकों को कुल ₹84 करोड़ 53 लाख 6009 की सहायता राशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वितरित की गई है। वर्ष 2024-25 में कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत 777 श्रमिकों को ₹4 करोड़ 27 लाख 35 हजार की धनराशि का लाभ प्रदान किया गया।
अवसर पर निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अर्न्तगत श्री अजय पाल‚ श्री उपेन्द्र‚ श्री लालजी के परिवारजन को‚ कन्या विवाह सहायता योजना के अर्न्तगत श्री चोखे लाल‚ श्री कमल किशोर‚ श्री आनंद लाल एवं मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना के अंतर्गत श्री राहुल‚ श्री संतोष‚ श्री अजय कुल 9 श्रमिकों को 828000 से लाभान्वित हेतु प्रमाण पत्र वितरण किया गया।
श्रमिकों के कल्याण उत्थान हेतु जनपद में विभिन्न लाभकारी योजनाएं संचालित की जा रही है योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिकों का पंजीकरण होना आवश्यक है। इसके लिए जिलाधिकारी सहायक श्रम आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपद के ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों के पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें ताकि उसका लाभ उन्हें आसानी से मिल सके इसके लिए विभाग द्वारा कार्य योजना बनाते हुए श्रमिकों का पंजीयन कारण करना सुनिश्चित किया जाए।
निम्नलिखित योजना का लाभ श्रमिक प्राप्त कर सकते हैं:
1. निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना (KMDSY):
- दुर्घटना में मृत्यु पर ₹5 लाख (5 वर्षों तक मासिक किश्तों में) एवं ₹25,000 अन्त्येष्टि सहायता।
- सामान्य मृत्यु पर ₹2 लाख (2 वर्षों तक किश्तों में) एवं ₹25,000 अन्त्येष्टि सहायता।
- अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर ₹1 लाख एवं ₹25,000 अन्त्येष्टि सहायता।
- दिव्यांगता पर ₹2 लाख से ₹4 लाख तक (दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर)।
2. अटल आवासीय विद्यालय योजना:
- पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा।
- अधिकतम 2 बच्चों को पात्रता।
- पात्रता हेतु कम से कम 3 वर्ष की सदस्यता आवश्यक।
3. आपदा राहत सहायता योजना:
- पंजीकृत श्रमिकों को आपदा के समय ₹1000 की आर्थिक सहायता (वार्षिक/मासिक/अन्य रूपों में)।
- पंजीकरण हेतु आवश्यकताएँ:
- आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन का कार्य आवश्यक।
- पंजीकरण शुल्क ₹20 एवं वार्षिक अंशदान ₹20 (अधिकतम 3 वर्ष तक ₹60)।
- आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो।
- पंजीकरण स्थान: CSC, ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र, C.S.C e-Gov सेंटर या upbocw.in।
addComments
एक टिप्पणी भेजें