कानपुर नगर। शुक्रवार 11अप्रैल 2025 (सूत्र/सूवि /पीआईबी) सूर्य उत्तरायण, चैत्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी (नव वर्ष प्रारंभ), बसंत ऋतु २०८२ कालयुक्त नाम संवत्सर। यदि पुस्तक विक्रेताओं द्वारा अभिभावकों से अधिक पैसा लेने के लिए यदि स्कूलों के साथ कोई सांठ - गाँठ की गई या स्कूलों के कहने पर किताबों की खरीद - फरोख्त की गई तो, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बुक सेलर्स ठगी करने वाले विद्यालयों के बारे में प्रशासन को बताएं ताकि उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। उनकी व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखी जाएगी।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में आज 'जनपदीय शुल्क नियामक समिति' की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद के सबसे बड़े बुक सेलर्स के साथ संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के विषय में पुस्तक विक्रेता से सुझाव प्राप्त किए गए, इस विषय में उनका यह कहना था कि स्कूलों से उन्हें देरी से पुस्तकों की लिस्ट मिलती है, उन्होंने यह अवगत कराया कि यदि स्कूलों द्वारा उन्हें समय से लिस्ट उपलब्ध करा दी जाए तो अभिभावकों की सुविधानुसार उनके द्वारा और भी बेहतर कार्य किया जा सकता है, सभी बुक सेलर्स ने कहा कि वे भी साफ- सुथरा कार्य करना चाहते हैं।
इस पर जिलाधिकारी ने समस्त बुक सेलर्स से अपेक्षा करते हुए कहा कि ऐसे किसी अन्य संस्थान स्कूल, के द्वारा किसी अवैध धनराशि का वाहक न बने, जिससे कि उनकी प्रतिष्ठा खराब हो, किसी अभिभावक का उनके द्वारा शोषण न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी बुक सेलर्स द्वारा स्कूल का वाहक बन किसी प्रकाशक या स्कूल को फायदा पहुंचाने जैसी क्रिया में संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि विद्यालय द्वारा 31 दिसम्बर तक नवीन सत्र हेतु पाठ्यक्रम एवं शुल्क का निर्धारण कर वेवसाइट पर सार्वजनिक करें, जिन विद्यालयो द्वारा निर्धारित समय से पाठ्यक्रम एव शुल्क का निर्धारण नहीं किया जाता है, उनके विरूद्ध उ०प्र० स्ववित्त पोषित स्वतंत्र (शुल्क निर्धारण) अध्यादेश-2018 के बिन्दु संख्या 04 एवं 10 में उल्लिखित फीस का निर्धारण एवं किसी छात्र को पुस्तकें, जूते, मोजे व यूनिफार्म आदि किसी विशेष दुकान से क्रय करने के लिए बाध्य नही किया जाने का उल्लंघन माना जाता है। जिसके अंतर्गत अर्थ दण्ड के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्यवाई कराना समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है।
जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों और बुक सेलर्स के बीच के सांठ - गाँठ द्वारा की गई भ्रष्टाचार की तुलना संचारी रोगों से करते हुए यह कहा गया कि पुस्तक विक्रेता वेक्टर बोर्न डिजीज के वाहकों की भांति किसी स्कूल या प्रबंधक के द्वारा अभिभावकों से अवैध वसूली न करें। उन्होंने निर्देश दिए, वर्तमान सत्र 2025-26 में जितनी पुस्तके विक्रय की गयी है, उनके बिल बाउचर एवं पुस्तको पर जो छूट दी गयी है, उसके साक्ष्य उपलब्ध कराएं।
डीएम ने किए ये तीखे सवाल
- आपकी दुकान में जिन पुस्तको का विक्रय किया जाता है उसकी सूचना किस माध्यम से आपको प्राप्त होती है?
- विद्यालय द्वारा चयनित प्रकाशको की सूची आपको किस के माध्यम से प्राप्त होती है?
- क्या आप द्वारा कॉपी-किताबो के विक्रय में अभिभावको को छूट प्रदान की जाती है ?
- यह आप कैसे सुनिश्चित करते है कि किन-किन पुस्तकों का अपनी दुकान पर स्टॉक रखना है?
बैठक में समिति के सदस्यो के अलावा पुस्तक विक्रेता उपस्थित रहें ।
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